जी एस टी क्या है? ( WHAT IS G.S.T.)

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वस्तु एवं सेवा कर या जी एस टी एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्य में जोड़ पर लगाया जाएगा। इसे समझने के लिए, हमें इस परिभाषा के तहत शब्दों को समझना होगा। आइए हम ‘बहु-स्तरीय’ शब्द के साथ शुरू करें |

कोई भी वस्तु निर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक कई चरणों के माध्यम से गुजरता है | पहला चरण है कच्चे माल की खरीदना |

दूसरा चरण उत्पादन या निर्माण होता है | फिर, सामग्रियों के भंडारण या वेर्हाउस में डालने की व्यवस्था है | इसके बाद, उत्पाद रीटैलर या फुटकर विक्रेता के पास आता है | और अंतिम चरण में, रिटेलर आपको या अंतिम उपभोक्ता को अंतिम माल बेचता है | यदि हम विभिन्न चरणों का एक सचित्र विवरण देखें, तो ऐसा दिखेगा:

जीएसटी स्लैब – जीएसटी का रेट 5 स्लैब में रखा गया 5% 12%, 18% और 28% और 0%

5% TAX – 5% स्लैब में खाने की वास्तु पहनने की वास्तु उदाहरण के तौर पर कपड़ा और कुछ खाने पाइन की वास्तु को रखा गया

12%  TAX – 12% के स्लैब में कापी शू कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम आदि जो 12% के अंदर में आते हैं

18 %  TAX –  18% के स्लैब में पेन BYKE कुछ गुटखा पान मसाला कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम आदि जो 18% के अंदर में आते हैं

28% TAX –  28% केई स्लैब में लग्जरी आइटम खाया है जैसी कार जीप ट्रक गुटखा पान मसाला आदि

GST RETURNE  – GST REURNE  3 प्रकार के होते हैं

1 – GSTR 1 –  GSTR 1 हर माहे की 10 तारीख को भरा जाटा है जिसमे शुद्ध माहिन का केवल बिक्री जटा है बी2बी और बी2सी एचएसएन कोड के साथ

बी2बी क्या है – जिस्को हम जीएसटी नंबर पे माल बिक्री करते हैं उसे बी2बी चालान कहते हैं

2 – 2B  RETURNE  क्या है – वाह वाह रिटर्न है जिस्म शुद्ध महान का खरीद शो करता है इस्को 2बी रिटर्न कहते

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वस्तु एवं सेवा कर इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

अब हम जी एस टी समझ गए हैं तो हम देखते हैं कि यह वर्तमान टैक्स संरचना को और अर्थव्यवस्था को बदलने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाएगा। वर्तमान में, भारतीय कर संरचना दो करों में विभाजित है – प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर | प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स वह हैं जिसमें देनदारी किसी और को नहीं दी जा सकती।

इसका एक उदाहरण आयकर है, जहां आप आय अर्जित करते हैं और केवल आप उस पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। अप्रत्यक्ष करों के मामले में, टैक्स का भार किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है।  भूतपूर्व कर प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, इसका मतलब यह है कि जब दुकानदार अपनी बिक्री पर वैट देता है तो वह अपने ग्राहक पर कर का भार ट्रान्सफर सकता है |

GOODS & SERVICE TAX

उसके अनुसार, भूतपूर्व कर प्रणाली के तहत, ग्राहक आइटम की कीमत और वैट का भुगतान किया करते थे ताकि दुकानदार वैट को एकत्र कर सरकार को भुगतान कर सके। मतलब ग्राहक न केवल उत्पाद की कीमत का भुगतान करता है, बल्कि उसे कर भी देना पड़ता है, और इसलिए, जब वह किसी आइटम को खरीदता है तो उसे अधिक कीमत देनी पड़ती है।

यह इसलिए होता है क्योंकि दुकानदार ने जब वह आइटम थोक व्यापारी से खरीदा था तब उसे कर का भुगतान करना पड़ा था। वह राशि वसूल करने के लिए और साथ ही सरकार को भुगतान किए गए वैट की भरपाई के लिए, वह अपने ग्राहक को टैक्स का भार दे देता है जिसकी वजह से ग्राहक को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है।लेन-देन के दौरान दुकानदार अपनी जेब से जो भी भुगतान करता है, उसके लिए रिफंड का दावा करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है और इसलिए, उसके पास ग्राहक को टैक्स का भार देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

HOW TO WORK GST

सख्त निर्देशों और प्रावधानों के बिना एक देशव्यापी कर सुधार काम नहीं कर सकता है। जी एस टी कौंसिल ने इस नए कर व्यवस्था को तीन श्रेणियों में विभाजित करके, इसे लागू करने का एक नियम तैयार किया है। 

जी एस टी में 3 प्रकार के टैक्स हैं :

 सीजीएसटी: जहां केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा 

एसजीएसटी: राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा आईजीएसटी: जहां अंतरराज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा ज्यादातर मामलों में, नए शासन के तहत कर संरचना निम्नानुसार होगी:

लेन-देनवर्तमान प्रणालीपुराने नियमव्याख्या
राज्य के भीतर बिक्रीसीजीएसटी + एसजीएसटीवैट + केंद्रीय उत्पाद शुल्क / सेवा करराजस्व अब केंद्र और राज्य के बीच साझा किया जाएगा
दूसरे राज्य को बिक्रीआईजीएसटीकेंद्रीय बिक्री कर + उत्पाद शुल्क / सेवा करअंतरराज्यीय बिक्री के मामले में अब केवल एक प्रकार का कर (केंद्रीय) होगा।

उदाहरण DELHI में एक व्यापारी ने 20,000 रुपये में उस राज्य में उपभोक्ता को माल बेच दिया। जीएसटी की दर 18% है जिसमें सीजीएसटी 9% की दर और 9% एसजीएसटी दर शामिल है।ऐसे मामलों में डीलर 3600 रूपए जमा करता है और इस राशि में 1800 रुपए केंद्र सरकार के पास जाएंगे और 1800 रुपए महाराष्ट्र सरकार के पास जाएंगे। इसलिए अब डीलर को आईजीएसटी के रूप में 3600 रूपये चार्ज करना होगा। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

आम आदमी की मदद जी एस टी कैसे करेगा?

जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मूल्य संयोजन श्रृंखला के एक सहज प्रवाह पर आधारित है।विनिर्माण प्रक्रिया के हर चरण में, व्यवसायों को पिछले लेनदेन में पहले से ही चुकाए गए टैक्स का दावा करने का विकल्प होगा। इस प्रक्रिया को समझना व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है | यहां विस्तृत विवरण दिया गया है।

इसे समझने के लिए, पहले समझ लें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है।यह वह क्रेडिट है जो निर्माता को उत्पाद के निर्माण में इस्तेमाल किए गए इनपुट पर दिया गया कर के लिए प्राप्त होता है।इसके बाद शेष राशि सरकार को जमा करनी होगी | हम इसे एक काल्पनिक संख्यात्मक उदाहरण के साथ समझते हैं।

एक शर्ट निर्माता कच्चे माल खरीदने के लिए 100 रुपये का भुगतान करता है। यदि करों की दर 10% पर निर्धारित है, और इसमें कोई लाभ या नुकसान नहीं है, तो उसे कर के रूप में 10 रूपये का भुगतान करना होगा। तो, शर्ट की अंतिम लागत अब (100 + 10 =) 110 रुपये हो जाती है | अगले चरण में, थोक व्यापारी 110 रुपये में निर्माता से शर्ट खरीदता है,

और उस पर लेबल जोड़ता है। जब वह लेबल जोड़ रहा है, वह मूल्य जोड़ रहा है। इसलिए, उसकी लागत 40 रुपए (अनुमानित) से बढ़ जाती है | इसके ऊपर, उसे 10% कर का भुगतान करना पड़ता है, और अंतिम लागत इसलिए हो जाती है (110 + 40 =) 150 + 10% कर = 165 रूपये |

 GST REGISTRATION

जीएसटी सभी व्यवसायों पर लागू होगा |  व्यवसायों में शामिल हैं – व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, पेशे, व्यवसाय या किसी अन्य समान कार्यवाही, इसकी पसार या प्रायिकता के बावजूद। इसमें व्यवसाय शुरू करने या बंद करने के लिए माल / सेवाओं की आपूर्ति भी शामिल है। सेवाओं का मतलब वस्तु के अलावा कुछ भी है | यह संभावना है कि सेवाएं और सामान एक अलग जीएसटी दर होगी। 

जीएसटी सभी व्यक्तियों पर लागू होगा | व्यक्तियों में शामिल हैं – व्यक्तियों, एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) , कंपनी, फर्म, एलएलपी (सीमित दायित्व भागीदारी), एओपी, सहकारी सोसायटी, सोसाइटी, ट्रस्ट आदि। हालांकि, जीएसटी कृषक विशेषज्ञों पर लागू नहीं होगी। कृषि में फूलों की खेती, बागवानी, रेशम उत्पादन, फसलों, घास या बगीचे के उत्पादन शामिल हैं।

लेकिन डेयरी फार्मिंग (दूध का व्यापार), मुर्गी पालन, स्टॉक प्रजनन (पशु-अभिजननक्षेत्र), फल या संगमरमर या पौधों के पालन में शामिल नहीं है। जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता कब होगी जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पैन अनिवार्य है। हालांकि, अनिवासी व्यक्ति सरकार द्वारा अनिवार्य अन्य दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर सकता है एक पंजीकरण प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक होगा। करदाता राज्य में अपने अलग-अलग बिजनेस वर्टिकल (व्यापार ऊर्ध्वाधर) के लिए अलग-अलग पंजीयन प्राप्त कर सकते हैं। 

G.S.T.
  • माल / सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति करने वाले
  • कोई भी व्यक्ति जो एक कर योग्य क्षेत्र में माल / सेवाओं की आपूर्ति करता है और इसमें व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान नहीं है – जिसे आकस्मिक कर योग्य व्यक्तियों के रूप में संदर्भित किया जाता है | ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए पंजीकरण 90 दिनों की अवधि के लिए वैध है।
  • कोई भी व्यक्ति जो माल / सेवाओं की आपूर्ति करता है और भारत में व्यापार का कोई निश्चित स्थान नहीं है – जिसे अनिवासी कर योग्य व्यक्ति कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए पंजीकरण 90 दिनों की अवधि के लिए वैध है।
  • रिवर्स प्रभारी तंत्र के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति को | रिवर्स चार्ज तंत्र का मतलब है कि जहां सामान / सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आपूर्तिकर्ता के बजाय कर का भुगतान करना पड़ता है।
  • एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति जो अन्य पंजीकृत कर योग्य व्यक्तियों की ओर से आपूर्ति करता है
  • वितरक या इनपुट सेवा वितरक | इस व्यक्ति के पास आपूर्तिकर्ता के कार्यालय के रूप में एक ही पैन है। यह व्यक्ति आपूर्तिकर्ता के एक अधिकारी है, वह सीजीएसटी / एसजीएसटी / आईजीएसटी के ऋण को वितरित करने के लिए आपूर्ति और टैक्स चालान को प्राप्त करता है।
  • ई-कॉमर्स ऑपरेटर (इ-व्यवसाय)
  • ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करने वाले व्यक्ति (ब्रांडेड सेवाएं को छोड़कर)
  • एग्रीगेटर जो अपने ब्रांड नाम के तहत सेवाएं प्रदान करता है
  • भारत में एक व्यक्ति को भारत से बाहर एक जगह से ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति (एक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति के अलावा)
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